राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की पांच महत्वाकांक्षी विद्युत परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इनमें संडीला, गाजीपुर, बिल्हौर और खुर्जा तापीय परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं 1320 मेगावाट की हैं, जिसमें संडीला में 1188 मेगावाट, गाजीपुर में 1320 मेगावाट, बिल्हौर में 792 मेगावाट व खुर्जा में 560 मेगावाट राज्य अंश प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के विकासकर्ताओं ने पूर्व में 50 प्रतिशत अंश बिजली बेचने की सहमति दी थी, लेकिन अब 90 प्रतिशत अंश प्रदेश सरकार को बेचने पर राजी हैं। एनर्जी टास्क फोर्स भी 90 प्रतिशत बिजली क्रय करने की अनुमति दे चुकी है। इसी क्रम में बरगढ़ में 660 मेगावाट की तीन परियोजनाओं के लिए समझौता किया गया है। इसके तहत ऊर्जा नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों को क्रय करने के प्रावधान के साथ मेसर्स बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड के कंसोर्टियम से समझौता ज्ञापन इस प्रतिबंध के साथ किया जाएगा कि वे पानी की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए परियोजना में एयर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करेंगे। मल्टीप्लेक्स छविगृह प्रोत्साहन योजना को मंजूरी : राज्य मंत्रि परिषद ने मल्टीप्लेक्स छविगृह प्रोत्साहन योजना-2010 को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह योजना 31 मार्च 2015 तक प्रभावी रहेगी। योजना से सरकार को 10 से 20 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त आय होगी। फैसले के अनुसार इस योजना के तहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नगर निगमों की तुलना में स्थानीय क्षेत्रों में खुलने वाले मल्टीप्लेक्स के लिए अधिक अनुदान दिया जाएगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा व नगर निगम क्षेत्र में प्रथम वर्ष छविगृह से संग्रहीत मनोरंजन कर का सौ प्रतिशत अनुदान, दूसरे और तीसरे वर्ष 75 प्रतिशत तथा चौथे-पांचवें वर्ष संग्रहीत कर का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इससे भिन्न स्थानीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स के लिए प्रथम तीन वर्ष संग्रहीत मनोरंजन कर का सौ प्रतिशत और चौथे-पांचवें साल संग्रहीत कर का 75 प्रतिशत अनुदान देने का फैसला किया है। ईंट-भट्ठा सीजन 2010-11 के लिए समाधान योजना : कैबिनेट ने ईंट-भट्ठा सीजन 2010-11 के लिए कतिपय शर्तो के साथ समाधान योजना लागू की है। समाधान योजना अपनाने वाले ईंट-भट्ठा व्यापारी को आईटीसी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। टेंट व्यवसायियों के लिए भी समाधान योजना : कैबिनेट ने 25 लाख रुपये तक का स्टाक रखने वाले टेंट व्यवसायियों के देय कर के विकल्प में समाधान योजना लागू की है। इस योजना से राज्य सरकार को एक करोड़ रुपये राजस्व मिलने की उम्मीद है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना के लिए नि:शुल्क भूमि : कैबिनेट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना के लिए कृषि विभाग की 19 हेक्टेयर भूमि नगर विकास विभाग को नि:शुल्क स्थानांतरित करने का फैसला किया है। यह जमीन लखनऊ जिले की ग्रामसभा शिवरी में है। नाबार्ड के पक्ष में 3400 की गारंटी : मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड लखनऊ के ऋणपत्रों के निर्गमन हेतु नाबार्ड के पक्ष में वर्ष 2010-11 के लिए 3400 करोड़ रुपये की गारंटी स्वीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव अनुमोदित : उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 29क, 64, 31क एवं धारा 104 में संशोधन किए जाने हेतु अध्यादेश जारी करने और यथासमय प्रतिस्थानी विधेयक लाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। एग्रीमेंट विलेख पर स्टांप शुल्क छूट : मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित होने वाले एग्रीमेंट विलेखों पर स्टांप शुल्क छूट को मंजूरी दे दी है। यह छूट ऐसे मामलों में मिलेगी, जिसमें द्वितीय पक्ष को कब्जा नहीं मिल पाया।
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